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संयुक्त राष्ट्र ने समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

संयुक्त राष्ट्र ने समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

नयी दिल्ली 06 सितंबर (वार्ता) संयुक्त राष्ट्र ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि समलैंगिकों को बुनियादी एवं मौलिक अधिकार देने की दिशा में यह पहला कदम है।

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की लैंगिक अभिव्यक्ति और यौनिक झुकाव उसके व्यक्तित्व का अविभाज्य हिस्सा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से उम्मीद है कि समलैंगिकों के साथ हो रहे भेदभाव और उन पर लगे कलंक अब मिट जायेंगे।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इस तरह का भेदभाव मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है और किसी व्यक्ति को लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब भारत में ऐसे लोगों को न्याय मिल सकेगा और उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार मिल पायेंगे। दुनियाभर में समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता रहा है और उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जाता रहा है।

अरविंद.रवि.श्रवण

वार्ता

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