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उन्नाव की बलात्कार पीड़िता के सड़क हादसे की जांच सीबीआई के हवाले

उन्नाव की बलात्कार पीड़िता के सड़क हादसे की जांच सीबीआई के हवाले

लखनऊ 30 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में रायबरेली के गुरूबख्शगंज क्षेत्र में उन्नाव की बलात्कार पीड़िता के साथ हुये सड़क हादसे की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हवाले कर दी गयी है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की थी जिसे स्वीकार करते हुये केन्द्र ने आज देर शाम मामले की जांच अन्वेषण ब्यूरों के हवाले कर दी है।

रायबरेली पुलिस इस मामले में सोमवार को आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत दस लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या),307(जानलेवा हमला),506 (जान से मारने की धमकी) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। सेंगर के खिलाफ सीबीआई पहले ही पीडिता के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने के मामले की जांच कर रही है जबकि इस बार उसके खिलाफ पीड़िता को सड़क हादसे में जान से मारने के मामले की जांच की जायेगी।

गौरतलब है कि रविवार को यह हादसा उस समय हुआ जब पीडिता अपनी चाची और मौसी के साथ जेल में बंद अपने पिता महेश से मिलने जा रही थी कि तेज बारिश के बीच एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीडिता की चाची और मौसी की मृत्यु हो गयी थी जबकि पीडिता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

पीडिता को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में जीवन रक्षक प्रणाली में रखा गया है जहां 48 घंटे बीतने के बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी हुयी है। पीडित के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्नाव का विधायक पीडिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीतापुर जेल में बंद है।

परिजनों का आरोप है कि आरोपी विधायक और उसके गुर्गे पीडिता और परिजनों को मुकदमा वापस लेने और सुलह समझौते की धमकी दे चुके है और ऐसा न करने पर जान से मारने की चेतावनी दी थी। सडक हादसे के समय पीडिता को मुहैया कराये गये सुरक्षा कर्मी उसके साथ मौजूद नहीं थे।

इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को ही उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह को सड़क दुर्घटना में मृत अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की पैरोल की मंजूरी दे दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलमखाँ की पीठ ने पीड़िता के चाचा महेश सिंह की ओर से दायर पैरोल की अर्जी पर दिए है । अदालत ने जेल, पुलिस एवं जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि बुधवार को उसे रायबरेली जेल से पूरी सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए गंगाघाट उन्नाव ले जाया जाए और अंतिम संस्कार के बाद 31 जुलाई को ही वापिस रायबरेली की जेल में दाखिल किया जाए।

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