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ग्राम पथ अनुरक्षण नीति होगी पीजीआर कानून से लिंक : नीतीश

ग्राम पथ अनुरक्षण नीति होगी पीजीआर कानून से लिंक : नीतीश

पटना 09 फरवरी (वार्ता) बिहार के विकास की रफ्तार को तेज बनाये रखने के उद्देश्य से गांव और टोलों तक भी न केवल सड़कों के निर्माण बल्कि उनके बेहतर रखरखाव के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि ग्राम पथ अनुरक्षण नीति को अब लोक शिकायत निवारण अधिकार (पीजीआर) कानून से लिंक किया जाएगा।

श्री कुमार ने यहां बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत ग्रामीण सड़कों के शत-प्रतिशत सतत् नवीकरण एवं मेंटनेंस की योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही 5254.08 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों एवं पुलों का शिलान्यास, कार्य आरंभ एवं उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि गांवों की जरूरतों का ध्यान रखने पर ही बिहार आगे बढ़ेगा। इसी के मद्देनजर बिहार ग्राम पथ अनुरक्षण नीति को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून से लिंक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में ही अब लोग लोक सेवा अधिकार कानून एवं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के माध्यम से अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए अब उन्हें सारी सुविधाएं पंचायत सरकार भवन में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून से लिंक जोने के बाद ग्रामीण स्तर पर सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी शिकायत अब कोई भी ग्रामीण कर सकेंगे।

श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार जो भी योजनायें बनाती है उसकी राशि का प्रबंध पहले कर लेती है। बजट और बजट के बाहर भी कर्ज लिया जाता है ताकि योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसी भी विभाग को संसाधनों की कमी न हो। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों से बिहार दहाई अंक की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष विकास दर 11.3 प्रतिशत है। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। राज्य के खजाने में पहले से अधिक कर संग्रह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक समेत सभी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार संसाधन मुहैया करा रही है।

सूरज उपाध्याय

जारी (वार्ता)

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