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हरियाणा की दस लोकसभा सीटों के लिये मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

हरियाणा की दस लोकसभा सीटों के लिये मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

चंडीगढ़, 12 मई(वार्ता) देश में छठे चरण के आम चुनावों के तहत हरियाणा की दस लोकसभा सीटों के लिये आज सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया जिसमें चुनाव मैदान में उतरे 11 महिलाओं समेत 223 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होने जा रहा है।

मतदान सायं छह बजे तक चलेगा और जो मतदाता उस समय तक मतदान केंद्रों पर मौजूद होंगे वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव में राज्य के 1,80,56,896 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जिनमें 97,16,516 पुरूष और 83,40,173 महिला तथा 207 ट्रांस जेंडर मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 1,05,859 सर्विस और 104534 दिव्यांग मतदाता भी शामिल हैं।

राज्य में लोकसभा चुनाव के लिये कुल 19442 मतदान केंद्र बनाए गये हैं जिनमें 19425 नियमित तथा 17 सहायक मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों में 5511 शहरी और 13931 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मतदान के लिये 22819 कंट्रोल युनिट, 44374 बैलेट युनिट और 24451 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा।

मतदाता मतदान के समय फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, सरकार या किसी निजी उपक्रम द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक या डाक घर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड , रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायक, सांसद या एमएलसी द्वारा जारी पहचान-पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज अवश्य अपने साथ रखें जो मतदान केंद्र पर सम्बंधित मतदान अधिकारी को दिखाना होगा।

उम्मीदवार या उसके चुनावी एजेंट मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतदान केंद्र पर वोट डालने जाने के लिए मतदाता निजी वाहनों का उपयोग अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर सकते हैं। लेकिन वाहनों को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ले जाने की इजाजत नहीं है। अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली आपातकालीन डयूटी वैन, पुलिस ऑन ड्युटी और चुनाव डयुटी में लगे अधिकारियों और कर्मियों को मतदान के दिन वाहनों के इस्तेमाल के प्रतिबंध से छूट रहेगी। मतदान के दौरान सार्वजनिक परिवहन बसें आदि समयानुसार चलेंगी। हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे, अस्पतालों तक आने-जाने के लिए टैक्सी, थ्री-व्हीलर, रिक्शा को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है।

निर्वाचन आयोग ने 11 मई सुबह सात बजे से 19 मई सायं साढ़े छह बजे तक चुनाव से सम्बंधित एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल के प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए रविवार दिनांक 12 मई 2019 को ‘पेड अवकाश’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इसके तहत राज्य में स्थित दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो हरियाणा के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत पेड अवकाश ले सकते हैं। राज्य में 12 मई को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा। राज्य में शुक्रवार सायं छह बजे से रविवार सांय छह बजे तक शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।

रमेश0713जारी वार्ता

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