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राजीव हत्या दोषियों की रिहाई मामले में राज्यपाल को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

राजीव हत्या दोषियों की रिहाई मामले में राज्यपाल को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार

चेन्नई, 29 जुलाई (वार्ता) पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई के मामले तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सात दोषियों की रिहाई पर निर्णय किया जाएगा।

इस मामले में सात में से एक दोषी की मां टी.अररपुथम्मल ने न्यायालय में 90 दिन की पैरोल लेने के लिए याचिका दाखिल की थी जिसमें दोषी की मां ने अपने उपचार का हवाला दिया था।

इस मामले में सरकारी अभियोजक ए. नटराजन ने न्यायालय को बताया कि राज्यपाल के सचिव ने राज्य सरकार को अवगत करा दिया है कि इस संबंध में राज्यपाल ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अभियोजक ने यह दलीलें उस सुनवाई के बाद दी जिसमें न्यायमूर्ति ऍन किरूबारन और वीएम वेलुमणि की खंडपीठ ने 22 जुलाई को मौखिक रूप से कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकार की सिफारिशों पर इतने लम्बे समय तक बिना निर्णय लिए नहीं रह सकते जिससे अदालत को भी हस्तक्षेप करने के लिए विवश होना पड़े।

दोषी की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेल अधिकारियों से सवाल करते हुए कहा कि आखिर किस कारणवश पैरोल के निर्णय पर इतना समय लिया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा, “क्यों न हम प्राधिकारी पर सही समय की अवधि के दौरान याचिका के निपटारे पर निर्णय नहीं लेने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दे। कोर्ट ने कहा कि पैरोल देने या नहीं देने का निर्णय बेशक जेल अधिकारियों के पास है लेकिन निर्णय एक उचित अवधि के दौरान होना चाहिए और कोर्ट ने इसके बाद अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष रखने के तीन अगस्त की तारिक देने के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया।”

गौरतलब है कि कई राजनीतिक पार्टियों ने दोषियों को रिहा नहीं करने को लेकर सवाल भी उठाये और इसी संबंध में कानून मंत्री सी.वे शन्मुगन ने विधानसभा सत्र के दौरान मार्च में कहा था कि राज्य कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उनकी रिहाई के लिए अनुरोध किया गया था।

इस मामले में हालांकि राज भवन ने अभी तक कोई निणर्य नहीं लिया है और राज्यपाल के सचिव को इस मामले में जब अनुस्मारक भेजा गया तो राज्यपाल ने कहा कि वह अपना निर्णय अनुशात्मक निगरानी एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट के बाद निर्णय लेंगे जो एजेंसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जानी है।

जतिन.श्रवण

वार्ता

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