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राजस्थान में सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू

राजस्थान में सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू

जयपुर 16 अप्रैल वार्ता) राजस्थान में राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम छह बजे सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया।

इस संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुसार इस दौरान बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। शनिवार को तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान एवं उससे जुड़ी प्रक्रिया की छूट होगी। इस दौरान किराने का सामान, फल-सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित दुकानें शाम पांच बजे तक ही खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, गैस, मोबाइल कंपनियों के दफ्तर, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा रात आठ बजे तक रहेगी। इसी तरह शादी समाराहों, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट रहेगी।समर्थन मूल्य पर मंडियों में फसलों की खरीद जारी रहेगी।

जिला प्रशासन, पुलिस लाइन कन्ट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, बिजली कंपनियां टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारी वीकेंड कर्फ्यू के तहत नहीं आएंगे।न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी कर्मचारी एवं केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान के लोगों को आईकार्ड साथ रखना होगा।

मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डे से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर अनुमति मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल जाने की अनुमति होगी। सभी अस्पताल लैब और उनसे जुड़े कर्मचारी,

अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों में लगे कर्मचारी, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी।

आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, अखबार बांटने की सुबह 4 से आठ बजे तक छूट होगी।

आवश्यक वस्तुओं और एक्सपोर्ट से जुड़ी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट, मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रीज और यूनिट, नाइ​ट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज जिनमें लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, जिन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में कर्मचारियों श्रमिकों के रात में ठहरने की कैंपस में सुविधा हो, वहां काम करने की अनुमति होगी।

इस दौरान मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह के मेला, जुलूस पर भी रोक रहेगी।

सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के घोषणा गुरुवार देर रात की थी। इसके बाद शुक्रवार शाम छह बजे से इसके लागू होने से पहले तक राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहरों में जरूरी सामान की खरीददारी के लिए बाजारों में भीड़ लग गई। इस दौरान मुख्य बाजारों में कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। प्रशासन एवं पुलिस ने लोगों को कर्फ्यू लगने से पहले पांच बजे तक आवश्यक खरीददारी कर लेने के लिए भी समझाया ताकि अफरा तफरी नहीं हो। इसके साथ ही कोरोना नियमों का पूरा ध्यान रखने की हिदायत दी गई।

इसके अलावा दो दिन वीकेंड कर्फ्यू में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा कोरोना के नियमों के पालन के लिए प्रशासन एवं पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है।

जोरा

वार्ता

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