राज्य » राजस्थानPosted at: Feb 18 2020 4:54PM अफीम सहित पकड़े गए युवक को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा
श्रीगंगानगर,18 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवैध अफीम सहित पकड़े गए एक युवक को अदालत ने आज 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का अर्थदंड लगाया।
हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र जसूजा ने यह निर्णय देते हुए मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हंसापुर निवासी युवक परशुराम को यह सजा सुनाई। लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि 15 जनवरी 2018 को पुलिस टीम ने ग्रेफ चौराहे के पास नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे परसराम को रोककर पुलिस ने चेक किया। उसके पास प्लास्टिक की दो थैलियां मिलीं, जिनमें कुल तीन किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई।
परसराम के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की गई। उसके खिलाफ पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नो गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने अपने फेसले में कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर परसराम को एक वर्ष की सजा और भुगतनी होगी।
सेठी रामसिंह
वार्ता