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दो बेटियों की ज़हर देकर हत्या के जुर्म में युवक को आजीवन कारावास

दो बेटियों की ज़हर देकर हत्या  के जुर्म में युवक को आजीवन कारावास

जींद, 22 मार्च (वार्ता) हरियाणा में जींद की एक अदालत ने चार बेटियों और पत्नी को ज़हर देने के आरोप में एक युवक को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने यह फैसला 2018 की एक घटना को लेकर सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कथित रूप से शराब के आदी कश्मीर सिंह ने 15 मई 2018 की रात पत्नी सुमन (38) से मारपीट की थी और फिर पत्नी और चार बेटियों कोमल, काफी, किरण और स्नेहा को ज़हर दे दिया। पांचों को अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 16 वर्षीय काफी और सात वर्षीय किरण की मौत हो गई। पुलिस ने कोमल के पीजीआई, रोहतक में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया था। कोमल का कहना था कि कश्मीर सिंह शराब पीने का आदी था और अक्सर सुमन और बच्चियों के साथ मारपीट करता था।

अदालत ने कश्मीर सिंह को साढ़े 20 हजार रुपये जुर्माने की भी सज़ा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सं.महेश.श्रवण

वार्ता

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