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अंसल ग्रुप के चेयरमैन मामले में नही राहत,मांगा जवाब

अंसल ग्रुप के चेयरमैन मामले में नही राहत,मांगा जवाब

लखनऊ,18 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने अंशल एपीआई पर पैसा हड़पने एवं प्लाट न देने के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में उसके चेयरमैन सुशील अंसल सहित अन्य को पहली सुनवाई पर कोई राहत नहीं दी है।

सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में फिर से अग्रिम जमानत का प्रावधान छह जून से लागू हो चुका है, लिहाजा इस मामले में सुशील अंसल को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल सकती । अदालत ने इस मामले में चार हफ्ते मे जवाब माँगते हुए पांच सप्ताह बाद सुनवाई नियत की है ।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाद्याय एवं न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ ने याची अंसल ग्रुप के चेयरमैन सुशील अंसल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिए ।

गौरतलब है कि अर्चना गुप्ता ने प्लाट संख्या 4/301 बुक कराया था। कहा कि 13 अक्टूबर 2011 के बुक कराये प्लाट को अवधेश गिरी ने अंसल ग्रुप के माध्यम से लिया । कहा कि पैसा भी जमा कराया गया फिर भी न तो प्लाट दिया और न ही पैसा लौटाया । आरोप लगाया गया कि छल कपट करके धोखे से पैसा लिया गया । इस बावत दर्जएफआईआर को सुशील अंसल ने चुनौती दी थी ।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वी के शाही एवं अपर शासकीय अधिवक्ता उमेश वर्मा ने अदालत को बताया कि प्रदेश में गत छह जून से अग्रिम जमानत का कानून लागू हो चुका है। कहा कि याची उचित फोरम में जाए । अदालत ने चार हफ्ते में प्रति शपथ पत्र व एक हफ्ते में प्रति उत्तर शपथ पत्र माँगते हुए सुनवाई पांच सप्ताह बाद लगाई है सं त्यागी

वार्ता

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