राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jun 14 2021 2:06PM अधिवक्ता तोमर को आपराधिक अवमानना नोटिस जारीनैनीताल, 14 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की एक महिला न्यायिक अधिकारी को प्रताड़ित करने के आरोपी अधिवक्ता नवनीत तोमर को आपराधिक अवमानना संबंधी नोटिस जारी किया है। अदालत ने इसे आपराधिक अवमानना का मामला माना है।पीड़ित अधिकारी की ओर से 24 मई को भेजे गये पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले में आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गयी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में बुधवार, नौ जून को इस प्रकरण में सुनवाई हुई। जिस पर रविवार को आदेश की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध हुई।अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए अपने आदेश में कहा है कि अधिवक्ता नवनीत तोमर की ओर से न केवल न्यायिक अधिकारी को फोन कर बल्कि व्हट्सएप्प संदेश भेजे गये। यही नहीं न्यायिक अधिकारी की ओर से जब अधिवक्ता का नंबर ब्लाक कर दिया गया तो अधिवक्ता ने अन्य मोबाइल से महिला अधिकारी को संदेश भेजे।पीड़ित अधिकारी की ओर से इन संदेशों को भी उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया यह आपराधिक अवमानना का मामला है। अदालत ने यह भी कहा कि अधिवक्ता की हरकतों से बतौर एक महिला एवं एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उनकी गरिमा पर असर पड़ा है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसे आपराधिक अवमानना करार दिया और अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते कहा है कि क्यों न अवमानना अधिनियम की धारा-12 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाये। अदालत ने प्रतिवादी से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी पांच जुलाई को होगी। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर इसी मामले में हरिद्वार जनपद में मामला भी दर्ज किया गया है। रवीन्द्र, उप्रेती