भारतPosted at: Jul 8 2020 9:21PM अन्नाद्रमुक विधायक अयोग्ता मामला: तमिलनाडु विस अध्यक्ष से जवाब तलब
नयी दिल्ली, 08 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में 2017 के बहुमत परीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के खिलाफ मतदान करने वाले 11 अन्नाद्रमुक विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी द्रमुक की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष एवं राज्य सरकार को बुधवार को नोटिस जारी किये।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा में द्रमुक के सचेतक आर सकरपानी की याचिका पर राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल सहित अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया।
न्यायालय के नोटिस का वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन खंडपीठ ने एक न सुनी।
न्यायालय ने हालांकि इस मामले में आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की भी बहस सुनने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह चार सप्ताह बाद जब मामले में विस्तार से बहस सुनेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।
सुरेश जितेन्द्र
वार्ता