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दुनिया


अब्दुल्ला यामीन को हिरासत में लेने का आदेश

माले, 18 फरवरी (वार्ता) मालदीव की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धन शोधन से जुड़े मामलों की जांच के लिए हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
मालदीव्स इंडेपेंडेंट की खबर के अनुसार अभियोजक जनरल के कार्यालय ने यामीन को हिरासत में लिये जाने के अदालत के आदेश का अनुरोध किया था जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति को शॉर्ट नोटिस पर सोमवार दोपहर सुनवाई के लिए बुलाया गया।
अभियोजकों ने अदालत को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपना बयान बदलने के लिए एक गवाह को रिश्वत देने का प्रयास किया था। सुनवाई के दौरान मौजूद रहने वाले पत्रकारों ने बताया कि अदालत में साक्ष्य के रूप में ‘मौखिक गवाही’ पर आधारित एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था।
आपराधिक अदालत के मुख्य न्यायाधीश अहमद हैलम ने यामीन को हिरासत में लेने का आदेश दिया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए संविधान फैसला सुनाने से पहले आरोपियों को हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
अदालत के आदेश के बाद यामीन को राजधानी माले के समीप धूनीधू द्वीप पर स्थित पुलिस कस्टोडियल सेंटर ले जाया जाएगा।
धन शोधन जांच से संबंधित मामलों की प्रारंभिक सुनवाई इस सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। पुलिस ने मामले की जांच करने और इसे सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने के बाद इस महीने की शुरुआत में कहा था कि विपक्षी नेता पर राज्य के खजाने से चोरी किये गये धन का उपयोग करने के मामले में आरोपी हैं।
प्रियंका.श्रवण
वार्ता
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