राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 27 2021 12:28PM अमानक उर्वरक के मामले में कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जबुरहानपुर, 27 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना में अमानक उर्वरक के मामले में एक कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एम.एस. देवके ने बताया कि के+एस फर्टिलायजर्स कंपनी द्वारा निर्मित एनपीके 19.19.19 उर्वरक का नमूना परीक्षण में अमानक स्तर का पाया गया है। अमानक स्तर का उर्वरक निर्माण और उसका विक्रय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में निर्माता कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र सिंह रूपेरिया और बबलू भामदरे तथा विवेक राजपूत के खिलाफ शिकारपुरा थाना में कल प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। सं विश्वकर्मावार्ता