भारतPosted at: Sep 24 2018 7:50PM अयोग्यता मामला: जद यू की याचिका पर शरद को नोटिस
नयी दिल्ली 24 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के मामले में जनता दल (यू) की अपील पर सोमवार को श्री शरद यादव से जवाब तलब किया।
जदयू नेता आरसीपी सिंह ने याचिका दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने श्री यादव को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अपनी नयी पार्टी बनाने के बावजूद श्री यादव दिल्ली उच्च न्यायालय में खुद को जदयू का सदस्य बता रहे हैं। ऐसा करके वह सिर्फ अपनी राज्यसभा की सदस्यता बचाना चाहते हैं।
इसके बाद पीठ ने श्री यादव को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, उस वक्त श्री यादव विपक्षी दलों के साथ चले गए थे। इसके बाद जदयू ने राज्यसभा के सभापति से मांग की कि श्री यादव और अली अनवर ने स्वयं ही पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों के कार्यक्रम में जाना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाये।
सुरेश, यामिनी
वार्ता