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अरुण गवली पैरोल पर रिहा

नागपुर, 27 फरवरी (वार्ता) बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गिरोहबाज अरुण गवली को गुरुवार को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया
खंड पीठ के न्यायाधीश एस बी शुक्रे और एम जे जमादार ने पत्नी की बीमारी के आधार पर गवली को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। गवली के आवेदन को मंडल आयुक्त ने प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गवली एक गिरोह का नेता है और उसकी रिहाई से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
गवली के पैरोल का पूर्व रिकार्ड को देखते हुए गवली को पैरोल पर रिहा कर दिया। शिव सेना विधायक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में तीन अगस्त 2012 में गवली और 11 अन्य को अदालत ने दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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