नयी दिल्ली 24 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने देश भर में अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, पांच राज्यों और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बुधवार को नोटिस जारी किये।
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और सीबीआई के अलावा तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को भी नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय और खान मंत्रालय से भी जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति बोबडे ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह पूरे क्षेत्र में रेत खनन के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेत खनन परियोजनाओं के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी न दे।
सुरेश, उप्रेती
वार्ता