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अवैध शराब के दो मामलों में तीन लोगों को सजा

श्रीगंगानगर, 21 जनवरी (वार्ता) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अदालत ने अवैध शराब के दो मामलों में तीन लोगों को सजा सुनाई।
जिले के रायसिंहनगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कालूराम सर्वा ने रायसिंहनगर के चक 9 एलपीएम (बी) गांव निवासी एवं आरोपी पाल सिंह को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आबकारी विभाग ने 18 सितंबर 2009 को पालसिंह के घर में बनी हुई एक टंकी में लगभग 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी।
एक अन्य मामले में अदालत ने चक 6 पीटीडी निवासी एवं आरोपी दौलत सिंह एवं मोदन सिंह को अवैध शराब के मामले में छह महीने का कारावास की सजा सुनाई तथा बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 18 जून 2011 को रायसिंहनगर थाना पुलिस ने दोनों को तीन लीटर हथकढ़ शराब और 40 लीटर लहान सहित गिरफ्तार किया गया था।
सेठी जोरा
वार्ता
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