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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


आंगनवाड़ी केंद्रों पर कोविड 19 की गतिविधियां संचालन नहीं करने के निर्देश

भोपाल, 28 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के आँगनवाड़ी केन्द्रों पर फीवर क्लीनिक अथवा कोविड-19 की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री किदवई ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज के थूक के कणों से दो मीटर के भीतर सम्पर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। प्रदेश में संचालित किसी भी आँगनवाड़ी में कोविड-19 संबंधी गतिविधियां, फीवर क्लीनिक का संचालन या सेम्पलिंग कार्य के लिये आँगनवाड़ी सह-आरोग्य केन्द्र का उपयोग नहीं किया जाये।
श्री किदवई ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हाईरिस्क की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आँगनवाड़ी का उपयोग सिर्फ महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चिन्हित टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ पोषण आहार वितरण आदि के लिए ही किया जाए।
प्रशांत
वार्ता
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