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आॅनलाइन ठेका मामले में केन्द्रीय और राज्य वित्त मंत्रालय को नोटिस

आॅनलाइन ठेका मामले में केन्द्रीय और राज्य वित्त मंत्रालय को नोटिस

नैनीताल, 16 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इंडस वेब साॅल्यूशन नामक कंपनी को राज्य में आॅनलाइन ट्रेजरी भुगतान का ठेका देने के मामले में केन्द्रीय और राज्य वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी करते हुए 9 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है।

मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने शनिवार को इस मामले में केन्द्रीय और राज्य वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने अपर सचिव वित्त अरूणेन्द्र चैहान को भी व्यक्तिगत नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता सीमा भट्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली बताया कि अपर सचिव अरूणेन्द्र चैहान को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। श्री मौनाली ने बताया गया कि प्रदेश की आॅनलाइन ट्रेजरी भुगतान का काम एनआईसी द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा था। सरकार ने एनआईसी के बदले इंडस वेब सोल्यूशन नामक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे दी। इस प्रक्रिया में मानकों का उल्लंघन करते हुए दूसरी बार बिना निविदा आवंटन किये ही इस कंपनी को ठेका दिया गया। इस कंपनी को लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के दौरान पूरे प्रदेश का आनलाइन ट्रेजरी भुगतान की जिम्मेदारी दी गयी। कंपनी की आॅनलाइन भुगतान प्रणाली में खामियां हैं। हालत यह है कि कई लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो कई लोगों के खाते में दोहरी रकम का भुगतान हो जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस भुगतान की प्रक्रिया से वेतन और पेंशनधारकों के साथ साथ अन्य लोग परेशान हैं। लोगों के बिलों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है।

सं राम

वार्ता

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