नयी दिल्ली, 25 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनायेगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ यह फैसला सुनायेगी कि आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं।
आधार की अनिवार्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 30 याचिकाएं डाली गयी है। इस मामले पर सभी पक्षों की सुनवाई 10 मई को पूरी हो गयी थी, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई 17 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, जो 10 मई तक पूरी हो गई। इस दौरान 38 दिनों तक सुनवाई चली थी।
अब यह पीठ कल फैसला सुनायेगी कि क्या आधार से निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आधार की वैधता पर फैसला आने तक के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों की बाकी सभी योजनाओं में इसकी अनिवार्यता पर रोक लगा दी गयी थी।
सुरेश.श्रवण
वार्ता