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आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब

आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब

नैनीताल 26 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामला ऊधमसिंह नगर जनपद से जुड़ा हुआ है और योजना में आयी खामियों को ऊधमसिंह नगर निवासी मुनिदेव बिश्नोई की ओर से चुनौती दी गयी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई।

आयुष्मान भारत योजना की गड़बड़ियों को इंगित करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कौशल साह जगाती ने कहा कि काशीपुर और जसपुर के मरीजों को 30 से 35 किमी दूर स्थित केलाखेड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने को कहा जा रहा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद एक निजी अस्पताल को फायदा पहुंचाने के लिये मरीजों को पैनल में निहित एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जा रहा है।

श्री जगाती ने कहा कि सरकार ने आज कोर्ट को बताया कि इस मामले में तीन चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है लेकिन कोर्ट ने सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आम जनता के लिये इन्हें 2018 में लागू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है।

 

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