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आरे कॉलोनी मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार

आरे कॉलोनी मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार

नयी दिल्ली 21 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 नवंबर को होगी और तब तक न ही कोई पेड़ काटा जाएगा और न ही निर्माण कार्य रूकेगा।

शीर्ष न्यायालय ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) से आरे कॉलोनी इलाके में वृक्षारोपण, ट्रांसप्‍लांटेशन और पेड़ों की कटाई पर तस्‍वीरों के साथ स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मेट्रो कार शेड के निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं लगेगी।

शीर्ष न्यायालय ने एमएमआरसीएल और मुंबई कॉरपोरेशन से पूछा है कि क्या इस इलाके में कोई व्यावसायिक परियोजना भी प्रस्तावित है? न्यायालय ने कहा कि हम केवल इतने ही क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे इलाके को देखना चाहते हैं।

मुंबई मेट्रो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि दिल्ली में मेट्रो के कारण ही सात लाख गाड़ियां सड़क से नदारद हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है।

कानून के छात्रों के संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेेते हुए मामले की सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की है।

दरअसल, चार अक्‍टूबर को बंबई उच्च न्यायालय ने आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने से इनकार कर दिया था और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एमएमआरसीएल की ओर से बड़ी संख्‍या में पेड़ों के काटे जाने की रिपोर्टें आईं। पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सात अक्‍टूबर को उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड के निर्माण कार्य में आगे कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे।

रवि टंडन

वार्ता

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