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आर्म्स एक्ट मामले में चार दोषियों को सजा

दुमका 22 जनवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोष सिद्ध चार आरापियों को तीन-तीन साल कारवास के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बी. सी. चटर्जी की अदालत ने जामा थाना कांड संख्या 120/08, जी.आर.केश नम्बर 1565/08 में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/35 एवं 26 के तहत आरोपी राकेश सिंह, वरुण कुमार, प्रहल्लाद कुमार और रोहित कुमार के विस्द्ध यह सजा सुनायी है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन-तीन माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्धीन अली ने बताया कि जामा के पूर्व थाना प्रभारी अनिल कुमार के बयान पर जामा थाने में इन आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 अक्टूबर 2008 की रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस को देखकर भागने के क्रम में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के क्रम में पुलिस ने एक अपराधी के कमर से एक देशी कट्टा और पांच जिन्दा कारतूस बरामद की गई थी।
सं सूरज
वार्ता
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