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आर्यन मामले की जल्द सुनवाई के विरोध में दायर याचिका खारिज

आर्यन मामले की जल्द सुनवाई के विरोध में दायर याचिका खारिज

मुम्बई, 26 अक्टूबर (वार्ता) बाम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आर्यन खान ड्रग मामले में जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई के विरोध को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने हस्तक्षेप याचिका करते हुए कहा, “ जो भी न्यायालय में आता है उसकी बात सुनी जाती है।”

उन्होंने कहा कि वह औपचारिकता पूरी किये बिना कोई कार्य नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह बार की चिंताओं के मद्देनजर शाम सात बजे तक बैठते हैं।

वकील सुभाष झा ने हस्तक्षेप याचिका दायर करके बालीवुड अभिनेता शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई किये जाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।

आर्यन खान को मुम्बई में क्रूज पर ड्रग पार्टी में शामिल होने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

वकील झा ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई किये जाने पर आपत्ति जतायी है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लोग जेलों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह एक जन सेवक की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे हैं।

एक अन्य वकील अमरीश शर्मा ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि यह तरजीह दिये जाने का एक और मामला है।

श्रवण जितेन्द्र

वार्ता

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