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इंदौर के पाँच व्यावसायिक प्रतिनिधियों को मिली बैंकिंग संव्यवहार की अनुमति

इन्दौर, 28 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर के पाँच व्यावसायिक प्रतिनिधियों को बैंकिंग संव्यवहार की अनुमति आज प्रदान की गई।
इंदौर जिला प्रशासन ने जिले के पाँच व्यावसायिक प्रतिनिधियों को संबंधित बैंक शाखाओं में बैंकिंग संव्यवहार की अनुमति दी है। इसमें संबंधित कम्पनियों के कैश भी बैंकों द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
यहाँ जारी आदेश के अनुसार बैंकों में इन व्यावसायिक प्रतिनिधियों के अलावा अन्य ग्राहकों और उपभोक्ताओं से बैंक का भौतिक संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
इंदौर नगर निगम सीमा में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालय दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैंकों के समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य किये जाने की अनुमति दी गई है। इन सभी प्रतिनिधियों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सेनेटाइजर और ग्लब्स का उपयोग करना होंगा। मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर उपलब्ध करने की जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जितेन्द्र विश्वकर्मा
वार्ता
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