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इटावा मे लेबर इंस्पेक्टर समेंत छह पर मुकदमा

इटावा , 24 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के श्रम अधिकारी समेत छह लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीजेएम अदालत ने दिया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह आदेश इटावा के सीजेएम रधुवीर सिंह राठौर ने आदेश दिया है। पांच माह पूर्व शहर में बाल श्रम चेकिग के दौरान शहर की प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकान पर छापामार कार्रवाई के दौरान हुए वाद-विवाद के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक तथा जिला श्रम अधिकारी समेत छह लोगों के खिलाफ तत्काल अभियोग दर्ज करके सात दिन में न्यायालय को स्थिति से अवगत कराने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।
प्रतिष्ठित मिष्ठान व्यवसायी हीरालाल ने अधिवक्ता अश्वनी सिंह के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में पिछले साल 29 सितंबर को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जिसमें कहा गया था कि बीते 23 सितंबर को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अमरपाल सिंह, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी संत कुमार ने दुकान पर आकर बोला कि दुकान पर नाबालिग बच्चे कार्य कर रहे हैं। उसने जवाब दिया कि दुकान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं । नाबालिग कार्य नहीं करते हैं। इस पर यह सभी लोग मारपीट करते हुए धमकाने लगे और कहने लगे कि 50 हजार रुपये दो अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के दुकानदारों के आ जाने पर यह लोग धमकी देकर चले गए।
उच्चाधिकारियों से शिकायत की तो हमारे ही खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज करा दिया है। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई।
अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य अकाट्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रघुवीर सिंह राठौर से न्याय प्रदान कराने का अनुरोध किया तो उन्होंने दोनों पक्षों के तथ्यों पर मनन करने के उपरांत मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया।
सं प्रदीप
वार्ता
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