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उच्च न्यायालय ने अपने आदेश पर पुनर्विचार कर तीन एडीओ को दी राहत

प्रयागराज,10 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व पारित आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार अर्जी को स्वीकार कर कोआपरेटिव विभाग में तैनात तीन सहायक विकास अधिकारियों को बड़ी राहत दी ।
इन तीनों याची सहायक विकास अधिकारियों ने वर्ष 1990 में याचिका दायर कर सहायक विकास अधिकारी
(कोआपरेटिव) के पद से पदावनत करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दो दिसम्बर 1988 को तीनों याची को प्रमोशन 90 दिन के लिए सहायक विकास अधिकारी के पद पर किया गया था । बाद में इनका 25 नवम्बर 1990 के आदेश से डिप्टी सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी ने प्रमोशन आदेश वापस लेकर उनका पदावनत कर दिया था । जिसके खिलाफ इनकी याचिका पर कोई राहत नहीं मिली ।
इस कारण यह पुनर्विचार अर्जी दायर की गई थी । उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में कहा था कि इनका प्रमोशन सबार्डिनेट कोआपरेटिव सर्विस रूल्स 1979 के विपरीत था तथा जिस शासनादेश के आधार पर प्रोन्नति मिली थी वह बाद में वापस ले लिया गया था ।
पुनर्विचार अर्जी को स्वीकार कर न्यायालय ने कहा कि पूर्व के आदेश में यह विचार नहीं किया जा सका था कि याचीगण की प्रोन्नति 10 अप्रैल 1980 के शासनादेश के तहत हुई थी और इस शासनादेश को 7 अप्रैल 1999 को वापस लिया गया था जबकि याचीगण का एडीओ कोआपरेटिव पद पर प्रोन्नति 2 दिसम्बर 88 को हुई थी । उस समय 10 अप्रैल 80 का शासनादेश प्रभाव में था। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि इनका प्रमोशन गलत था । सभी याची 17 दिसम्बर 1990 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश से काम कर रहे थे । इस बीच याची संख्या एक व दो को उसी पद पर नियमित भी कर दिया गया । ऐसे में तीसरे याची संख्या चार के साथ भेदभाव अनुचित होगा । अदालत ने पुनर्विचार अर्जी को स्वीकार कर कोऑपरेटिव विभाग में तैनात इन तीन सहायक विकास अधिकारियों को उनकी तदर्थ सेवा भी जोड़ कर सभी प्रकार के पोस्ट रिटायरमेन्ट राशि को देने के लिए तीन माह का विभाग को समय दिया है ।
सं त्यागी
वार्ता
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