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उच्च न्यायालय ने आरपीएससी को एक पद रिक्त रखने के दिये आदेश

झुंझुनू 07 जुलाई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) भर्ती परीक्षा 2018 में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के मामले में दायर याचिका में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (आरपीएससी) को नोटिस जारी कर अभ्यर्थी के संबंध में एक पद रिक्त रखे जाने के आदेश भी दिए हैं।
मामले के अनुसार झुंझुनू जिले के ग्राम चारणवास के राकेश कुमार ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में हिन्दी विषय से भूतपूर्व सैनिक वर्ग से भाग लिया था। एक नवंबर 2018 को आयोजित लिखित परीक्षा में उच्च अंक धारित होने के आधार पर उसे आरपीएससी ने दो दिसंबर 2019 को काउंसलिंग हेतु बुलाया तथा उसे इस आधार पर अपात्र घोषित कर दिया कि उसका बीएड का परिणाम आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा तिथि के बाद में आया है।
प्रार्थी का बीएड का परिणाम कश्मीर यूनिवर्सिटी ने चार अक्टूबर 2018 को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व ही घोषित कर दिया था। किन्तु बाद में यूनिवर्सिटी ने सम्बद्ध बीएड कालेजो से कुछ विवाद के चलते व मामला कोर्ट में चले जाने के कारण उक्त बी एड परिणाम को कुछ समय के लिये वेबसाइट से हटा दिया था व मार्कशीट देने में थोड़ी देरी कर दी। ऐसी स्थिति में आयोग का अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करने का फैसला उचित नही है।
न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने शिक्षा विभाग एवं आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है व प्रार्थी के संबंध में एक पद सुरक्षित रखें जाने के आदेश दिए हैं।
सराफ रामसिंह
वार्ता
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