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उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की रैली के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की रैली के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

जयपुर 06 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली के आयोजन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश मूथा की जनहित याचिका पर दिए। न्यायालय ने याचिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम पीआईएल को सुनवाई के लिए स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं सहित देशभर से करीब दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।

याचिका में कहा गया कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है। यह पुराने वेरिएंट से कई गुणा घातक और फैलने वाला है। याचिका में कहा गया कि रैलियों के आयोजन से कोरोना बढ़ने की पूरी संभावना है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के चलते इसकी तीसरी लहर आने की भी संभावना हो गई है।

ऐसे में राज्य सरकार द्वारा रैली का आयोजन लोगों की जान कीमत पर किया जा रहा है और यह रैली लोगों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। याचिका में गुहार की गई है कि रैलियों के आयोजन पर रोक लगाई जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एनएम सिंघवी ने कहा कि याचिका पब्लिसिटी स्टंट और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है।

महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया की याचिकाकर्ता ने दो दिसंबर को याचिका पेश की थी, लेकिन उसमें पांच दिसंबर को आयोजित भाजपा के रोड शो को चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने एक चिकित्सक के बयान के आधार पर कहा कि कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है। अभी तक पूरे विश्व में इससे एक भी मौत नहीं हुई है।

पारीक रामसिंह

वार्ता

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