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उच्च न्यायालय ने देहरादून डालनवाला में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 04 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के डालनवाला में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है ।
मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सिटीजन इंटेटिव फ़ॉर चेंज ट्रस्ट की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा गया कि देहरादून का डालनवाला महायोजना (मास्टर प्लान) के अनुसार रिहायशी क्षेत्र घोषित है जिसमें किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन सरकार की मिलीभगत से यहां पर निजी विद्यालय , निजी अस्पताल, होटल, कालेज खोले जा रहे हैं।
सरकार की ओर से इन्हें कम्पाउंडिंग करने की प्रक्रिया भी अपनायी जा रही है, जो कि गलत है। रिहायशी क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां संचालित करना नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
सं. संतोष
वार्ता
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