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उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में प्रतिउत्तर का सरकार को दिया समय

लखनऊ,28 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंण्ड पीठ में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों मे सहायक शिक्षक के उनहत्तर हजार पदों पर भर्ती मामले में चार विवादित सवालों के सम्बन्ध में राज्य सरकार समेत दो पक्षकारों की तरफ से जवाबी हलफ़नामा पेश किया गया।
जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देते हुए यचियों के अधिवक्ता को इसका प्रतिउत्तर आगामी 30 मई तक पेश करने का मौका देकर अगली सुनवाई शनिवार 30 मई नियत की है।
अदालत ने पहले सरकार समेत दो पक्षकारों को विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक जवाबी हलफ़नामा पेश करने का निर्देश दिया था ।
न्यायामूर्ति आलोक माथुर ने बृहस्पतिवार को चेंबर में यह आदेश रिषभ मिश्र व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद दिया। तीन अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चार सवालों के विवादित उत्तरों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजरिश की है।
याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया केे मुताबिक आठ मई को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के सम्बंध में अभ्यर्थियों ने सम्बंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा लेकिन कोई सुनवाई न/न होने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी। जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें भारत में गरीबी का आकलन,नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से सम्बंधित सवाल हैं।
इस मामले में पहले न्यायालय ने राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को संक्षिप्त जवाबी हलफ़नामा पेश करने को समय दिया था । पक्षकारों के वकीलों ने गत शुक्रवार को अदालत को बताया था कि जवाबी हलफ़नामा तैयार है। इसपर याचियो के अधिवक्ता ने यह कहते हुए विरोध किया कि जिन सवालों पर विवाद है उनको संक्षिप्त जवाबी हलफ़नामे में वर्णित नहीं किया गया है।
अदालत ने इन विवादित सवालों के सम्बन्ध में ली गई विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक हलफ़नामा पेश करने के निर्देश दो पक्षकारों को दिए थे। इसके तहत अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों की राय के साथ जवाबी हलफ़नामा रजिस्ट्री में दाखिल करने की जानकारी न्यायालय को दी। जिसपर अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए।
सं त्यागी
वार्ता
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