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एनआईटी उत्तराखंड का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

नैनीताल,16 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। उच्च न्यायालय ने संस्थान का स्थायी परिसर स्थापित न किये जाने के मामले में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकार और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने तीनों से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
ऊधमसिंह नगर जनपद निवासी और एनआईटी के पूर्व छात्र जसबीर इस मामले को न्यायालय में ले गये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में एनआईटी गठित हुए नौ साल बीत गये हैं लेकिन इन नौ सालों में संस्थान को स्थायी परिसर नहीं मिल पाया है।
इससे संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हैं। वर्तमान में पॉलिटेक्निक कालेज के अस्थायी परिसर में संस्थान संचालित हो रहा है। भवन भवन जर्जर हालत में है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। संस्थान मुख्य राजमार्ग पर दो हिस्सों में मौजूद है। एक परिसर से दूसरे परिसर में जाने के लिये हमेशा दुर्घटना होने का भय बना रहता है। हाल ही में दो छात्र दुर्घटना के शिकार हो गये। दो अक्टूबर को एक छात्रा नीलम मीना वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गयी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से श्रीनगर से 30 किमी दूर सुमाड़ी गांव में स्थायी परिसर के लिये जो जगह तय की गयी है, उसके संबंध में आईआईटी रुड़की की ओर से 2012 में एक रिपोर्ट पेश की गयी। आईआईटी की ओर से पेश रिपोर्ट में जमीन को उचित नहीं बताया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि संस्थान को अस्थायी परिसर के बजाय उचित स्थायी परिसर में स्थापित किया जाना चाहिए और समयबद्ध अवधि के अंदर निर्माण किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र, राज्य और एनआईटी उत्तराखंड को नोटिस जारी किये हैं।
याचिका में उच्च न्यायालय से मांग की गयी है कि वह संबद्ध अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि घायल नीलम मीना के इलाज का पूरा खर्च वहन करे।
सं.श्रवण
वार्ता
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