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राज्य


एमडीएस छात्रों की थीसिस जमा कराने के निर्देश

जबलपुर, 24 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से इंदौर के राऊ डेंटल कॉलेज से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) का कोर्स करने वाले सात छात्रों को राहत मिली है।
न्यायाधीश आर एस झा और न्यायाधीश संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने आज अपने अंतरिम आदेश में मध्यप्रदेश मेडिकल सांइस यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता छात्रों की थीसिस जमा कराए। साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता व अन्य छह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने वर्ष 2016 में राऊ डेंटल कॉलेज में एमडीएस कोर्स में दाखिला लिया था। दो वर्षीय कोर्स के दौरान छात्रों को परीक्षा के पहले थीसिस जमा करनी होती है। थीसिस जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। यूनिवर्सिटी ने यह कहते हुए थीसिस जमा करने के इनकार कर दिया कि उन्हें शंका है कि बिना नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा में शामिल हुए इन छात्रों ने कोर्स में प्रवेश पाया है।
याचिका में कहा गया है कि उनका दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण होने वाला है। थीसिस जमा नहीं होने की स्थिति में वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। युगलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है मेडिकल यूनिवर्सिटी याचिकाकर्ता छात्रों की थीसिस जमा करें। अंतिम निर्णय याचिका के अधीन होगा।
सं सुधीर
वार्ता
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