भारतPosted at: May 27 2020 9:28PM एयर इंडिया मामला: आदेश में संशोधन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नयी दिल्ली, 27 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की गैर-निर्धारित उड़ानों में छह जून तक बीच की सीटों पर यात्रा की अनुमति संबंधी अपने आदेश में संशोधन से बुधवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले पायलट देवेन कनानी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना चाहती।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “हमने उन्हें (सरकार एवं एयर इंडिया को) फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कहा है और वे उसी आदेश के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। आदेश कितना भी बुरा क्यों न हो, मान लें कि अंतरिम व्यवस्था 10 दिनों तक जारी रहेगी।”
सुरेश
वार्ता