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एसपी की हत्या में मामले दो माओवादियों को फांसी

एसपी की हत्या में मामले दो माओवादियों को फांसी

दुमका 26 सितंबर (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने नक्सली हमले में पाकुड़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार समेत छह जवानों की हत्या के पांच साल पुराने मामले में आज दो माओवादियों को फांसी की सजा सुनाई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) मो. तौफीकुल हसन की अदालत ने यहां इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए नक्सली सनातन बास्की उर्फ ताला दा और प्रवीर दा को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। इससे पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 06 सितम्बर 2018 को अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने 06 सितम्बर को सुनवाई के दौरान मामले के पांच अन्य आरोपी सतन बेसरा, मानवेल मुर्मू, लोबिन मुर्मू, वकील हेम्ब्रम और मानवेल मुर्मू को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया था। सरकार की ओर से इस मामले में 31 गवाह पेश किये गये।

उल्लेखनीय है कि दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के जमनी गांव के समीप 02 जुलाई 2013 को दिन में ही नक्सली दस्ते ने पाकुड़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार समेत छह पुलिस जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें श्री बलिहार एवं पुलिस के पांच जवान शहीद हो गये थे। घटना को लेकर काठीकुंड के पूर्व थाना प्रभारी अशोक कुमार के बयान पर सात नामजद सहित 30-35 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सात नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

सं सतीश उमेश

वार्ता

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