Saturday, Apr 20 2024 | Time 13:05 Hrs(IST)
image
भारत


एससी/एसटी कानून को लेकर केंद्र की याचिका पर फैसला सुरक्षित

एससी/एसटी कानून को लेकर केंद्र की याचिका पर  फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी)(अत्याचार निवारण) कानून पर गत वर्ष 20 मार्च के न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष न्यायालय ने अपने उस फैसले से इस कानून के कुछ प्रावधानों को नरम कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ इस कानून में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अगले सप्ताह अलग से सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “ हम एससी/एसटी कानून को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।”

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ ने गत वर्ष 20 मार्च को एससी/एसटी कानून के कुछ प्रावधानों को नरम कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने न्यायालय से अपने फसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगायी थी।

संतोष.श्रवण

वार्ता

More News
पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 62 प्रतिशत से अधिक मतदान

पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 62 प्रतिशत से अधिक मतदान

19 Apr 2024 | 10:38 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) भारत की अट्ठारहवीं लोक सभा के चुनावों के पहले चरण में शुक्रवार को 102 सीटों के लिये हुये मतदान में 62 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

see more..
पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान

19 Apr 2024 | 9:31 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) भारत की अट्ठारहवीं लोक सभा के चुनावों के पहले चरण में शुक्रवार को 102 सीटों के लिये हुये मतदान में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

see more..
चुनाव के दौरान ‘यात्राओं’ की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव के दौरान ‘यात्राओं’ की अनुमति पर तीन दिन के भीतर फैसला लें: सुप्रीम कोर्ट

19 Apr 2024 | 8:20 PM

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के दौरान किसी भी सभा पर रोक लगाने के व्यापक आदेश जारी किये जाने पर शुक्रवार को आश्चर्य व्यक्त किया और सक्षम अधिकारियों को मौजूदा आम चुनावों के दौरान 'यात्राएं' आयोजित करने की अनुमति के लिए किसी भी व्यक्ति की ओर से की गयी याचिका पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

see more..
image