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ओडिशा में निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों का इलाज के निर्देश

भुवनेश्वर 08 अगस्त (वार्ता) ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) पर नियंत्रण पाने के उपायों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक अधिसूचना जारी कर सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोरोना मरीजों का इलाज करने का निर्देश दिया है।
अधिसूचना के मुताबिक 30 या उससे अधिक बेड वाले इच्छुक निजी अस्पतालों को कोरोना रोगियों के लिए 10 प्रतिशत तक बेड आरक्षित करना होगा।
इन अस्पतालों को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संभव उपचार प्रदान करने होंगे और नियमित रूप से सुविधा, रोगी की जानकारी, उपचार के तरीकों, बेड की उपलब्धता और उनके शुल्कों आदि पर सरकार को सभी जानकारी साझा करनी होगी।
राज्य सरकार ने इन अस्पतालों को मरीजों से उचित शुल्क वसूलने और अतिरिक्त शुल्क लेने से परहेज करने को कहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसबीच राज्य में 1544 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद रोगमुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 30,241 हो गयी है। राज्य में कोरोना से अब तक 44,193 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 307 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि फिलहाल 13645 सक्रिय मामले हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।
संजय टंडन
वार्ता
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