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ओबीसी आरक्षण मामले में गुरुवार को उच्च न्यायालय में होगी सुनवायी

जबलपुर, 26 फरवरी (वार्ता) भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी याचिका पर गुरूवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवायी होने की संभावना है।
इस बीच आज उच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय प्रशासन ने साफ कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करने पर यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय प्रशासन ने विधिवत अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष रखी।
राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने को चुनौती देने से जुड़ीं अशिता दुबे और अन्य की लगभग एक दर्जन याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गयी हैं।
याचिकाकर्ता अशिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के अंतरिम आदेश पिछले वर्ष 19 मार्च को जारी किये थे। इसके बाद हाल ही में 28 जनवरी को भी युगलपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों के लिए ली गई परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश सुनाया था।
इस बीच राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए एक आवेदन में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार किये जाने की प्रार्थना की गई थी।
अब इससे जुड़ी लगभग एक दर्जन याचिकाओं की सुनवाई गुरुवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होगी। इसमें राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा पक्ष रख सकते हैं।
सं प्रशांत
वार्ता
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