भारतPosted at: Jun 19 2018 4:46PM केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई से इन्कार
नयी दिल्ली, 19 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के राजभवन में धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मामले की त्वरित सुनवाई को लेकर वकील शशांक देव का अनुरोध ठुकराया दिया।
श्री देव ने अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। श्री देव ने अपनी दलीलों में कहा कि दिल्ली की जनता पानी और बिजली के संकट से जूझ रही है, इसलिए अवकाशकालीन खंडपीठ को इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई करेगी।
यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित है, जिस पर शुक्रवार (22 जून) को सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल इस मामले की सुनवाई के दौरान श्री केजरीवाल के धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को राजभवन के भीतर धरना- प्रदर्शन के लिए किसने अधिकृत किया था।
सुरेश.श्रवण
वार्ता