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दुनिया


क्या ‘अभिन्ंदन’ समान हाेगी जाधव की नियति, आईसीजे बुधवार शाम करेगा तय

हेग 17 जुलाई (वार्ता) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार शाम को फैसला सुनायेगा जिसके साथ ही दोनों देशों के बीच दो वर्ष से जारी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हो जायेगा।
हेग स्थित आईसीजे भारतीय समयानुसार शाम करीब साढ़े छह बजे भारतीय नौसेना के अवकाश प्राप्त अधिकारी जाधव (48) के भविष्य के बारे में फैसला सुनायेगा।
भारत और पाकिस्तान की तरफ से वकीलों की टीम वहां पहुंच गई है। पाकिस्तान ने जासूसी का आरोप लगाते हुए जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तीन मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में आईजीसी में अपील की थी।
इस मामले में आईसीजे के न्यायाधीश अब्दुल अहमद युसूफ (सोमालिया) फैसला सुनाएंगे। भारत ने मई 2017 में इस न्यायालय में पाकिस्तानी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद एक लंबी सुनवाई चली। भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने जाधव की पैरवी की थी।
इससे पहले भारत ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने जाधव मामले में वियना संधि के अनुच्छेद 36(1) का उल्लंघन किया है जिसके तहत यह प्रावधान है कि उसे भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी के संबंध में तुरंत सूचित करना था। भारत ने कहा था कि जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया लेकिन इसके संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास को 25 मार्च 2016 को सूचित किया था।
भारत ने इस आरोप का सिरे से खंडन किया है कि जाधव एक जासूस हैं और आईसीजे में अपील की है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए जाधव को राजनयिकों से भी मिलने नहीं देता है। यह संधि वर्ष 1964 में लागू हुयी थी जिसके तहत राजनयिकों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है।
गौरतलब है कि इस मामले में भारत की तरफ से लगातार दबाव बनाने के बाद पाकिस्तान ने जाधव की मां और पत्नी को मुलाकात करने की अनुमति दी थी लेकिन जब दोनों जाधव से मिलने पहुंची तो उनके साथ बदसलूकी भी की गयी थी।
आशा.श्रवण
वार्ता
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