नयी दिल्ली, 23 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडोनेशिया से 487 करोड़ रुपये के कोयला आयात में बरती गई कथित अनियमितता मामले में जांच शुरू करते हुए एनटीपीसी समेत कई कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कोयले का आयात 2011-12 और 2014-15 के बीच किया गया था।
सीबीआई सूत्रों ने आज यहां बताया कि जांच एजेंसी ने एनटीपीसी, एमएमटीसी, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) और एक निजी कंपनी मैसर्स कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों पर इंडोनेशिया से मंगाये गये 487 करोड़ रुपये के कोयले के आयात में अनियमितता बरतने का आरोप है।
सीबीआई ने सभी को आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। प्राथमिकी के अनुसार, एनटीपीसी और अरावली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोयले की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदा जारी की थी। बिजली संयंत्र संचालन के कुछ निश्चित स्तर के लिए कोयले की श्रेणी और गुणवत्ता महत्वपूर्ण थी।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी और चेन्नई की कोस्टल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड निविदा में सफल हुई। कंपनी ने सीधे इंडोनेशिया से कोयला नहीं मंगाकर दुबई की सहयोगी कंपनी के माध्यम से आपूर्ति कराई और गुणवत्ता से समझौता किया।
सुरेश रीता
वार्ता