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कोरोना पीड़ितों के नाम उजागर करने की मांग संबंधी याचिका खारिज

जबलपुर, 28 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग संबंधी याचिका संबंधितों ने वापस ले ली।
न्यायाधीश संजय यादव और विशाल धगट की युगलपीठ ने सुनवायी के दौरान आज पाया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कोरोना पीड़ितों के नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से भय और चिंता का माहौल भी नहीं बनेगा।
युगलपीठ ने याचिका में की गयी मांग को अमान्य करते हुए 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए इसे खारिज करने की बात कही। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध अदालत से किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और याचिका को भी खारिज कर दिया।
याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे और रजत भार्गव की तरफ से दायर की गयी थी।
सं प्रशांत
वार्ता
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