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कार्बेट पार्क के नाम पर गुमराह करने वाली 15 निजी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई

नैनीताल, 20 जून (वार्ता) उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) प्रशासन ने कार्बेट पार्क के नाम पर कथित रूप से पर्यटकों को गुमराह करने के मामले में 15 वेबसाइटों काे प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है।

सीटीआर प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं कापीराइट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में इन वेबसाइटों को नोटिस जारी किया है। पार्क प्रशासन का मानना है कि ये वेबसाइट कार्बेट पार्क के नाम पर पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं। ये वेबसाइट कार्बेट पार्क से मिलते-जुलते नाम से संचालित हो रही हैं और पर्यटकों के साथ बुकिंग, सफारी व अन्य सुविधाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने में जुटी हैं।
सीटीआर के कार्यवाहक निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसी 15 वेबसाइटों का पता लगाया गया है जो कार्बेट टाइगर रिजर्व व कार्बेट पार्क के नाम का प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीटीआर एवं कार्बेट पार्क केन्द्र व राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिये कोई भी निजी व्यक्ति या निकाय व्यावसायिक उपयोग के लिये इन नामों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इन वेबसाइटों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है और इसके बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने बताया कि कार्बेट पार्क देश विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है और ऐसे में वन्य जीवों के नाम पर भोले भाले पर्यटक इन वेबसाइटों के झांसे में आ जाते हैं।
सं जितेन्द्र
वार्ता
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