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किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में दी गई राहत अब 30 जून तक बढाई

किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में दी गई राहत अब 30 जून तक बढाई

जयपुर, 30 मई (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में दी गई राहत अब तक 30 जुन तक बढाने का निर्णय किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्व में पूर्व में ये राहतें 31 मई तक के लिए दी गई थीं। इसके तहत विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने पर कोई विद्युत कनेक्शन 31 मई तक नहीं काटे जाने के निर्देश दिए थे।

· राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल एवं मई में जारी होंगे, उनमें फिक्स्ड चार्ज (स्थाई शुल्क) को लाॅकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक स्थगित किया था।

· इसी प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लाॅकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी अघरेलू (व्यावसायिक यथा-पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हाॅस्टल आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शनों के मार्च एवं अप्रैल माह के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लाॅकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक डेफर किया गया था।

· इसके साथ ही राज्य सरकार ने ऐसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च, 2019 से पहले काटे गए थे, उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून तक बढ़ाई थी। कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगें तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट दी गई थी।

रामसिंह

वार्ता

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