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कर्नाटक में एलकेजी से 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लास पर लगे प्रतिबंध पर रोक

बेंगलुरु 08 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से एलकेजी से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने और कक्षा छह से 10 के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों पर बुधवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की युगल पीठ ने अभिभावकों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं आईसीएसई के स्कूलों की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद सरकारी आदेशों पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश ऑनलाइन कक्षाओं को अनिवार्य बनाने या उन्हें संचालित करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने के लिए बाध्य नहीं करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए सुविधाएं बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने एलकेजी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने के 15 जून को राज्य सरकार की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी।
उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कक्षा छह से 10 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाने के 27 जून को पारित एक अन्य आदेश को भी चुनौती दी।
संजय, रवि
वार्ता
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