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कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए पंजाब में बने 21 ‘खुले‘ जेल

चंडीगढ़, 02 अप्रैल (वार्ता) कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च से लागू 21 दिवसीय लॉकडाऊन के दौरान पंजाब में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए 21 ‘खुले‘ जेल बनाये गये हैं।
यह जानकारी पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए ‘खुले‘ जेल बना रहे हैं और 21 ऐसे जेल स्थापित किये गये हैं और कल और जेलों को अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इन जेलों में भेजा जाएगा।
इसीके साथ पुलिस महानिदेशक ने आज कोविड-19 संकट को लेकर ‘फेक न्यूज‘ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम के गठन की घोषणा की। यह टीम गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इस टीम का नेतृत्व सहायक पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी करेगा।
श्री गुप्ता ने कहा कि गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि व्हाटसएप समूहों में गलत खबरें फैलाने पर जिम्मेवारी समूह के एडमिन की होगी और इसलिए समूहों के एडमिन को उन तत्वों का खुलासा करने में पुलिस की मदद करनी होगी जो उनके समूहों में ‘पर्सनल एजेंडा‘ के कारण गलत खबरें फैलाते हैं।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिसकर्मी राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं और गुरद्वारों, गैर सरकारी संगठनों व स्वयंसेवी नागरिकों की मदद से भोजन व राशन का वितरण किया जा रहा है।
महेश विजय
वार्ता
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