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कर्मचारियों को 7वें वेतनायोग की तर्ज पर किराया भत्ता, मृतकों के आश्रितों हेतु अनुग्रह राशि योजना

कर्मचारियों को 7वें वेतनायोग की तर्ज पर किराया भत्ता, मृतकों के आश्रितों हेतु अनुग्रह राशि योजना

चंडीगढ़, 20 जुलाई(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एक अगस्त से मकान किराया भत्ता देने और मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुग्रह राशि योजना लागू करने का आज ऐलान किया।

श्री खट्टर ने यहां राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ हुई वार्ता के उपरांत पत्रकारों को यह जानकारी देते हुये कहा कि लगभग छह घंटे की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद अनेक निर्णय लिए गए हैं और हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने यह सामूहिक बैठक की है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगामी एक अगस्त से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा जिससे राज्य के ख्रजाने पर लगभग 1900 करोड रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इससे राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख कर्मी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने और जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं और राजनीति से ऊपर उठकर कर्मचारी संगठनों को भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और इसी को देखते हुए उन्होंने स्वयं हरियाणा एक-हरियाणवी एक का नारा दिया था और यह बैठक भी इसी के मद्देनजर सामूहिक रूप से बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला है बल्कि उसके लिए नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करने के विकल्प दिए हैं जैसे कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में यदि ऐसे कर्मचारी अपना आवेदन करते हैं तो उन्हें पांच अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देश में सबसे पहले लागू करने के बाद कच्चे कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन का लाभ देने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी हित में लिए गये एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आउट सोर्सिंग पार्ट-एक के तहत लगी महिला कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तर्ज पर छह महीने की प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जाएगा और उस अवकाश के दौरान की अवधि का वेतन सरकार स्वयं वहन करेगी।

इसी प्रकार, कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ जो पहले सात बीमारियों तक दिया जाता था अब यह सभी इनडोर बीमारियों के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जोखिम प्रवृति वाले कार्य करने वाले लाइनमैन, अग्निशमन वाहनों के चालक और फायरमैन, सीवरमैन, बॉयलर अटेंडेंट तथा सफाई कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपये का जोखिम बीमा लागू किया जाएगा और इसका प्रीमियम सरकार अपनी ओर से वहन करेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी रेट, दैनिक वेतन भोगी, एडहॉक पर लगे कच्चे कर्मचारियों को नियमित रूप से समय पर वेतन मिलता रहे इसके लिए सभी उपायुक्तों के पास एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि इन्हें घाटे से उबारा जा सके।

उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के साथ बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ देने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब तक 45 बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान लागू करने की अपनी रट्ट छोड़ना होगी क्योंकि तीन या चार श्रेणियों को छोड़कर हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है और इस बात की चर्चा चारों कर्मचारी संगठनों के साथ हुई है और वे इससे काफी हद सहमत भी हुए।

अनुग्रह राशि योजना के तहत मृतक कर्मचारी की आयु सीमा 48 वर्ष से बढ़ाकर 52 वर्ष की गई है तथा उसकी सेवा अवधि कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए। मृतक कर्मचारी के आश्रित के पास विकल्प रहेगा कि वह कर्मचारी की मृत्यु के बाद की शेष सेवा अवधि का वेतन लेना चाहता है या सरकारी सेवा में आना चाहता है। यदि वह सेवा में आना चाहता है तो उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना आज से ही लागू हो जाएगी।

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