नयी दिल्ली, 21 नवम्बर (वार्ता) केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी करके वहां के लोगों के अधिकार छीने नहीं गये हैं बल्कि उन्हें और अधिक मिले हैं।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकीलों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी करके जम्मू-कश्मीर में लोगों से अधिकार छीने नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले हैं।
श्री मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद वहां वैसे जनोन्मुखी 106 कानून प्रभावी हो गये हैं, जो वहां विशेष राज्य के दर्जे के तहत लागू नहीं थे। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के तमाम वीडियो को दिखाया जा सकता है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वहां हालात सामान्य हुए हैं।”
सुरेश टंडन
जारी वार्ता