भारतPosted at: Sep 25 2020 10:10PM खुली मिठाई के लिए भी 01 अक्टूबर से बताना होगा ‘बेस्ट बिफोर’
नयी दिल्ली 25 सितंबर (वार्ता) खुली मिठाई बेचने वाले दुकानदारों और हलवाइयों को अब पैकेट बंद उत्पादों की तरह ही मिठाई की ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख सार्वजनिक करनी होगी यानी यह बताना होगा कि उसका इस्तेमाल कब तक सुरक्षित है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आज एक आदेश जारी कर इसके लिए 01 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह आदेश इस साल की शुरुआत में ही लागू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इसे दो बार टाल दिया गया है।
आदेश में कहा गया है हर मिठाई में इस्तेमाल होने वाले सामान और बनाने की विधि के आधार पर यह तय करना होगा कि उसकी ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख क्या होगी। यह तारीख मिठाई के बर्तन के पास लिखकर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वैच्छिक आधार पर दुकानदार को मिठाई के बनने की तारीख भी सार्वजनिक करने की सलाह दी गई है।
अजीत, रवि
वार्ता