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गांजा परिवहन के आरोपियों को सजा

अनूपपुर, 19 फ़रवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के नारकोटिक्स एक्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक शर्मा ने गांजा परिवहन के तीन आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
कल इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति श्री शर्मा ने आरोपियों रमेश सिंह, अतुल उपाध्याय और सिद्धार्थ गौतम को 20-20 वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार देवहरा पुलिस ने 14 अक्टूबर 2009 को तीनों आरोपियों की कार से दो क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया था। आरोपी ये गांजा पेण्ड्रा से शहडोल ले जा रहे थे।
सं गरिमा
वार्ता
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